शि.वा.ब्यूरो, बुढ़ाना। उपजिलाधिकारी कुमार भूपेन्द्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त के पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य के खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त के पत्र द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को प्रत्येक यूनिट 5 किलोग्राम के अनुसार निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित चावल का ब्रेकअप जारी किया गया है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में समस्त उचित दर विके्रताओ के द्वारा वर्तमान में संचालित नियमित खाद्यान्न का वितरण शत-प्रतिशतपूर्ण करते हुए निर्धारित समय अवधि मे अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) का उठान किया जाएं। समस्त सत्यापन अधिकारी 13 से 14 अप्रैल तक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य पूर्ण करेंगे। सत्यापन के उपरान्त समस्त उचित दर विके्रताओं के द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों में निःशुल्क चावल के वितरण का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15 से 26 अप्रैल के मध्य पूर्ण कर लिया जाये। उचित दर विके्रताओ के द्वारा अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी दोनो कार्डधारको को खाद्यान्न की अनुमन्यता 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के अनुसार देय होगी और उक्त खाद्यान्न (चावल) का कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस मशीन से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए। उचित दर दुकानो पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 5 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाए। उपरोक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी, दोनो प्रकार के कार्डधारको में 5 किग्रा0 प्रति यूनिट के आधार पर किया जाना है। इस सम्बन्ध मे समस्त उचित दर विके्रतागण व्यापक प्रचार-प्रसार व मुनादी कराना सुनिश्चित करेगे, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु समस्त उचित दर विके्रतागण अपनी उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चावल वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए।
उपजिलाधिकारी कुमार भूपेन्द्र ने निर्देशित किया है कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी के आदेश द्वारा नामित नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षणीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे एवं अपनी उपस्थिति मे निःशुल्क चावल वितरण करायेंगे तथा निर्धारित प्रारूप पर अपनी आख्या आपूर्ति कार्यालय तहसील में प्रस्तुत करेंगे।
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