बचत खाते से अटल पेंशन योजना में ऑटो-डेबिटिंग पर 30 जून 2020 तक रोक


शि.वा.ब्यूरो, नई दिल्ली। पीएफआरडीए (PFRDA) ने अपने सर्कुलर में कहा, कोविड-19 महामारी ने समाज के हर तबके को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ा है। अटल पेंशन योजना के ज्यादातर सब्सक्राइबर्स समाज के निचले तबके के हैं। लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा असर इन पर ही होगा। ऐसी स्थिति में उनके लिए इस स्कीम में अंशदान जारी रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए PFRDA ने फैसला किया है कि बचत खाते से अटल पेंशन योजना में ऑटो-डेबिटिंग को 30 जून 2020 तक रोक दिया जाए।  
इससे पहले पिछले हफ्ते पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) खाताधारकों को कोविड-19 के उपाचर संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी। लेकिन पीएफआरडीए स्पष्ट किया कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना के खाताधारकों के लिए नहीं होगी। पीएफआरडीए ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में एपीवाई के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस और एपीवाई पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं। एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3।46 करोड़ थी। पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार इसमें से एपीवाई के खाताधारकों की संख्या 2।11 करोड़ थी।
PFRDA ने कहा है कि अगर APY सब्सक्राइबर्स 1 जुलाई से लेकर 20 व 30 सितंबर 2020 के बीच डिपॉजिट कर अपने APY अकाउंट को नियमित करते हैं तो उनसे कोई पेनल ब्याज नहीं वसूला जाएगा। हालांकि सब्सक्राइबर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि APY में 30 जून तक नहीं होने वाला अंशदान 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर दिया जाए। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का अंशदान भी साथ में किया जाए।
अटल पेंशन योजना कम कमाने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार की पॉपुलर पेंशन स्कीम है, जो तय इनकम की गारंटी देती है। इस स्कीम के तहत 18 साल की उम्र होते ही कोई भी देश का नागरिक जुड़ सकता है। इसके तहत एक खाता खुलवाना जरूरी है, जिसमें मंथली, तिमाही या छमाही निवेश की सुविधा है। योजना के तहत अधिकतम 60 हजार रुपये सालाना या 5 हजार रुपये महीना पेंशन की गारंटी मिलती है।
बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक रोक लगा दी है। इस स्कीम में मासिक या तिमाही आधार पर अंशदान किया जाता है।


 


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