जनपद में कुछ गतिविधियों को प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जयाराजन ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत लाॅक-डाउन 30 जून 2020 तक घोषित करते हुए राज्य सरकार द्वारा कतिपय गतिविधियों को शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी गई है, जिसके अनुपालन में जनपद में आवश्यक गतिविधियों को अनुमति देते इस कार्यालय से आदेश जारी किया गया गया है। उक्त के अतिरिक्त जनहित में मुख्य सचिव  द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ गतिविधियों को प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की सर्शत अनुमति दी है।

1- सैलून-ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाॅफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाॅफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपडे का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपडा-सामग्री का प्रयोग किया जाए।
2- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इनमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नही होगी। शादी/बारात-घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
3- अन्य सभी दुकाने जिनकों किसी वैधानिक आदेश के अन्तर्गत बन्द नही किया गया हो।
4- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर फेसकवर (मास्क) लगाना अनिवार्य होगा।
5-  दुकानों एवं अन्य स्थलों के उत्तरदायी व्यक्ति स्थल पर प्रवेश-निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश/सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। सम्पूूर्ण क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों  पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए।
6- निर्देशों का अनुपालन न करने पर तथा कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान/भवन/दुकान के स्वामी/संचालक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
निम्नलिखित गतिविधियाॅ अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी
1- समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान ।
2- सिनेमा हाॅल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
रात्रि-निषेधाज्ञा
रात्रि 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।
संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा
जनपद मुजफ्फरनगर में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णत अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के, जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सुरक्षा हेतु महत्वूपर्ण निर्देश
      कोरोना वायरस सतह पर 03 दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए प्रत्येक तीसरे अथवा चैथे दिन सतह को सैनेटाइज करना आवश्यक है, इसलिए सैनेटाइजेशन हेतु दिनों का चिन्हिकरण किया जा सकता है। एम0एच0ए0 की गाइड-लाईन के अनुसार सोमवार से रविवार तक समस्त दुकाने खुल रही हैै, दुकानदार और उनके कर्मचारीगण सप्ताह में किसी भी दिन बाजार नीति के अनुसार स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों के लिए दुकानबन्द करने हेतु स्वतन्त्र है। कोरोना संकमण के काल में जनहित में जनता के अधिक आवागमन वाले बाजार क्षेत्र को प्रत्येक तीसरे दिन सेनेटाइज करने के लिए समस्त मार्किट क्षेत्र को प्रत्येक ढाई दिन के बाद यथा मंगलवार एवं शुक्रवार को अपरान्ह 01 बजे के बाद बाजार बन्द करने के निर्देश दिए जाते है।
    समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतो एवं ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, एवं खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने बाजार क्षेत्रों मे उपरोक्त का निर्देशानुसार पालन करायेंगें और सम्बन्धित थाना एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ फायर टेन्डर की गाडियों में सोडियम हाइपो क्लोराईड केमिकल का प्रयोग कर मार्किट क्षेत्र को पूर्ण रूप से सैनेटाइजेशन करायेंगे। सैक्टर मजिस्ट्रेट, नगर पालिका/नगर पंचायते तथा ग्राम पंचायतों के कर्मचारीगण उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
         जनपद में ढाई दिन के उपरान्त यथा मंगलवार एवं शुक्रवार को दोपहर 01 बजे से बाजार बन्दी के उपरान्त अगले दिन प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)। उपरोक्त आदेशों एवं लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करायेंगें।
दण्डात्मक प्रावधान
भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।


Post a Comment

Previous Post Next Post