शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित ‘ओ‘ लेवल तथा सीसीसी कोर्स योजना के तहत ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा विभागीय वेबसाईट backwardwelfare.up.nic.in एवं obccomputertraining.upsdc.gov.in पर वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को भारत सरकार के अधिकृत संस्था DOEACC से मान्यता प्राप्त कार्यरत संस्थाओं द्वारा ‘ओ‘ लेवल तथा सीसीसी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत केवल हिन्दू पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते है।
अर्हताएं
1. इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जिनकी वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र हेतु 100000 से अधिक न हो) प्रदेश के ऐसे अन्य पिछडे वर्ग के शिक्षित बेेरोजगार युवक-युवतियों को ‘ओ‘ लेवल तथा सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमन्य होगा।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु (10़2) पद्धति में इण्टरमीडिएट के अन्तर्गत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आवश्यक है।
3. प्रशिक्षार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
4. प्रशिक्षार्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न ले रहा हो।
5. ‘ओ‘ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष एवं सीसीसी कोर्स की अवधि 3 माह की होगी।
उपरोक्त योजना में लाभार्थी द्वारा प्रवेश लेकर प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स हेतु 15,000/- एवं सीसीसी कोर्स प्रशिक्षण हेतु 3500/- को छोडकर शेष धनराशि जमा करने की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा सीधे संस्था को बिना किसी विलम्ब के की जाऐगी या यदि लाभार्थी द्वारा संस्था को पूरी फीस जमा कर दी गयी हो तब ऐसी स्थिति में रसीद को संस्था से सत्यापित करने के बाद 15,000/- एवं 3500/- की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी को दी जायेगी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा विभागीय वेबसाईट backwardwelfare.up.nic.in एवं obccomputertraining.upsdc.gov.in पर 21 जुलाई 2020 से 5 अगस्त 2020 तक ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु समस्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित है। आवश्यक संलग्नको ( तहसील द्वारा निर्गत जाति, आय, मूल निवास, आधार कार्ड एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र) सहित आवेदन पत्र की एक प्रति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग मुजफ्फरनगर कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।