शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। शासनसदेश सं0-83 दिनाॅक 15/06/2020 तथा शासनादेश सं0 84 दिनाॅक 15/06/2020 के द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन करने एवं मास्टर डाटा अपडेट करने हेतु समय सारणी जारी की गयी है।
समय सारणी अनुसार पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 24 जुलाई 2020 से 12 अक्टूबर तक तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 01 अगस्त से 20 नवम्बर तक ेscholarship.up.nic.in की वेबसाईट पर छात्र आनलाईन आवेदन कर सकेगें। पूर्व दशम योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजनाति, सामान्य वर्ग व अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख पिछडा़ वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजनाति व सामान्य वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख तथा पिछडा वर्ग व अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख होनी चाहिये। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं 1411 दिनाॅक 23/06/2020 द्वारा छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के निर्देश दिये गये है।
1-छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाईन मिलान किया जायेगा। छात्र हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र मे
अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता
का नाम अपडेट/शुद्व करा लें।
2-इसके साथ ही हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट/शुद्व करा
लें।
3-आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको भी शुद्व करा लें।
4-आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात
आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओटीपी भेजा जायेगा।
5-ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा यदि कोई छात्र अपना
आधार अपडेट (शुद्व) नही कराता है/बैंक खाता से लिंक-सीडेड नही कराता है तो शैक्षिक-वित्तीय वर्ष
2020-21 में छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नही हो सकेगा।
6-छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला है वह बैंक PFMS से मैप होना चाहियें।
कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को सम्बोधित निदेशक, स0क0, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी-329 दिनाॅक 16/06/2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि-
1-उ0प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति नियमावली-2012 यथा संशोधन (सप्तम संशोधन) 2018 दिनाॅक
26 जून 2018 के नियम-12(पद्ध के अनुसार राजकीय एवं अनुदानित संस्थानो मे अनुमोदित पाठयक्रम मे पात्र
व सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी किन्तु प्रवेश की अनुमन्य व्यवस्था
बाध्यकारी नहीं होगी। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षे़त्र के शिक्षण संस्थानों मे अनुमन्य नही होगी।
2-उ0प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति नियमावली-2012 यथा संशोधन-2016 (नवम संशोधन) 2019
14 अक्टूबर 2019 के नियम-6 के अनुसार निजी क्षे़त्र के शिक्षण संस्थानो-विश्वविद्यालयों मे संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठयक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेेजमेंट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रकिया को छोडकर) छात्र छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होगें।
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