राष्ट्रीय खा़द्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित वितरण अब 30 जून तक


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर।  खाद्य तथा रसद आयुक्त के आदेशानुसार माह जून, 2020 में प्रथम वितरण चरण में राष्ट्रीय खा़द्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत चना वितरण तथा आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत गेहूॅ, चावल व चने का वितरण, जिसके वितरण समाप्ति होने की तिथि 11 जून, 2020 तक थी, को विस्तारित कर दिनांक 14 जून, 2020 तक बढ़ाया गया है। उक्त अवधि में राष्ट्रीय खा़द्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के नियमित वितरण एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आधार आधारित वितरण ही सम्पन्न हो सकेगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह जून 2020 के द्वितीय वितरण चरण में जो खाद्यान्न का वितरण 15 जून से 24 जून  2020 तक होना था, अब वह वितरण 20 जून से 30 जून  2020 तक होगा। उक्त अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 5 किग्रा0 निःशुल्क चावल एवं प्रति कार्ड 1 किग्रा0 निःशुल्क चना तथा आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत गेहूँ, चावल व चने का वितरण (3 किग्रा0 गेहूँ, 2 किग्रा0 चावल प्रति व्यक्ति) निःशुल्क एवं चना 1 किग्रा0 प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से कराया जायेगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा है कि उपरोक्त के क्रम में सभी पात्र (अन्त्योदय, पात्र गृृहस्थी कार्डधारको एवं आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत अस्थायी कार्डधारक) कृपया उपरोक्तानुसार सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से नियमानुसार ई-पास मशीन के माध्यम से नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। 


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