शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे कि गैंगस्टर एक्ट में नामजद थाना कोतवाली नगर के ग्राम शेरपुर निवासी अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास द्वारा अपराध कारित कर समाज विरोध क्रियाकलापों से अर्जित अवैध धन से अपने नाम कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1030हे0 खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 कुल रकबा 0.574हे0 में से 0.1435 हे0, कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.0540हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.1226हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2660हे0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2660हे0 व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.1950हे0 कुल तीन किते रकबा 0.7270हे0 में से 0.1512हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510 कुल दो किते रकबा 0.8610हे0 में से 0.1076हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 227 रकबा 0.4510हे0 में से 0.2255हे0 भाग, व स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा 0.8610हे0 में से 0.0359हे0 एवं एक्टीवा स्कूट सख्ंया-यू0पी0-12एवी-9113 को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर की संस्तुति दिनांक 23.06.2020 के साथ संलग्न थानाध्यक्ष थाना कोतवाली नगर की विस्तृत आख्या दिनांक 10-12-2019 इस न्यायालय को प्रेषित की गई है।
थानाध्यक्ष कोतवाली नगर की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेपुर थाना कोतवाली नगर एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर के रूप में हिस्ट्रीशीट सख्ंया-590ए पर सूचिबद्ध है जिसके द्वारा अवैध रूप से फर्जी मार्कशीट विभिन्न यू0पी0 बोर्ड आदि की तैयार कर छात्रों को देकर उनसे अवैध रूप से धन अर्जित करने एवं पुलिस पार्टी पर कर्तव्य पालन में कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी पर घातक हमला करने के संबंध में कई अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी शेरपुर थाना कोतवाली नगर द्वारा वर्ष-2008 में अपराध करना प्रारम्भ किया और जेल गया जिससे वह अपराधियों के सम्पर्क में आया और अवैध रूप से बाबा कोचिंग एवं बाबा हाई स्कूल रूडकी रोड मु0नगर प्रबन्धक इमलाख उक्त के द्वारा बोर्ड लगाकर प्रकाशन करते हुए फर्जी मार्कशीट फर्जी मोहर यू0पी0 बोर्ड व अन्य बोर्ड के विभिन्न स्कूलो की (खतौली, तितावी, मेरठ के स्कूल व गाजियाबाद के स्कूलो आदि) जो पूर्व अभियोगों उक्त में बरामद हुई थी। छात्रों को धोखा देकर धन लेकर अर्जित करने के अपराध करता रहा था जिसमें मु0अ0सं0-2327/08 धारा 420, 467, 468, 471 भादंवि थाना सिविल लाईन पर 20 दिसम्बर 2008 को कायम हुआ था, जिसमें आरोप पत्र सख्ंया 90 दिनांक 16.03.2009 को न्यायालय में पे्रषित किया गया था जो वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त इमलाख के द्वारा छिप-छिप कर अवैध रूप से बाबा कोचिंग सेन्टर व बाबा हाई स्कूल रूडकी रोड मु0नगर प्रबन्धक इमलाख के द्वारा कोचिंग सेन्टर का प्रकाशन करते हुए बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सुशील शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी साकेत से अपने खाता सख्या-30126579875 में दिनांक 1 दिसम्बर 2010 को 400000/- रूपये लेकर हडप लेने पर 25 मार्च 2013 को मु0अ0सं0-328/13 धारा 420, 406, 504, 506 भादंवि थाना सिविल लाईन पर कायम हुआ था, जिसमें आरोप पत्र सख्या 192/2013 2 सितम्बर 2013 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त इमलाख के द्वारा डा0 विजय शर्मा कुमार नर्सिग होम मुरादाबाद से धोखाधडी व जालसाजी करके बच्चे को पास कराने के लिए अपने बैंक खाता-30126579875 में माध्यम से 75,000/- रूपये व नकद 1,25,000/- रूपये कुल 2,00,000/- रूपये ठग लेने पर 25 जून 2013 को मु0अ0सं0-417/2013 धारा 420, 406, 467, 468, 471 भादंवि थाना सिविल लाईन मु0नगर पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें आरोप पत्र सख्ंया-180 दिनांक 28 .08.2013 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त इमलाख द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से लोगों/छात्रों को जालसाजी में फसाकर फर्जी मार्कशीट हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट आदि की बनाकर देने पर बैंक में नौकरी लगवाने के लिए अपने बैंक खाते में तथा कुछ नकद रूपये प्राप्त करते हुए समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हुए अवैध रूप से धन अर्जित करके अवैध धन से अभियुक्त द्वारा अपने नाम तथा बाबा हाईस्कूल रूडकी रोड प्रबन्धक इमलाख के नाम उक्त कायम अभियोगों के बाद से ही अवैध अर्जित की गई धनराशि से भूमि क्रय की गई है।
अभियुक्त इमलाख द्वारा संगठित गिरोह बनाकर दिनांक 02.06.2017 को पुलिस कन्ट्रोल रूम द्वारा दी गई गौकशी की सूचना पर ग्राम शेरपुर में पुलिस पार्टी के मौके पर जाने पर रास्ते में ही इमलाख के द्वारा अपने संगठित गिरोह के द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कराकर पुलिस की दो सरकारी मोटर साईकिल जला कर राख कर दी थी जिस पर दिनांक 02.06.2017 को मु0अ0सं0-1081/17 धारा 147, 148, 149, 332, 333, 353, 354, 504, 307, 427, 435, 336, 341 भादंवि व 7 क्रि0ला0ए0 एक्ट का कायम हुआ था, जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र सख्ंया-70 दिनांक 24.08.2017 को न्यायालय में पे्रषित किया गया था जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त इमलाख के द्वारा दिनांक 06.01.2018 को सुनील कुमार पुत्र बनारसी दास निवासी रामपुरी से अपने संगठित गिरोह के द्वारा वादी के साथ 2,00,000/- रूपये देने की धमकी देकर माॅग करते हुए समाज विरोधी क्रियाकलाप करने पर मु0अ0सं0-32/18 धारा 386, 307 भादंवि दिनांक 06.01.2018 को कायम हुआ था, जिसमें आरोप पत्र सख्ंया-197 दिनांक 17.03.2018 को मा0 न्यायालय पे्रषित किया गया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त इमलाख के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप के अपराध कारित करने पर दिनांक 24.03.2018 को मु0अ0सं0-346/18 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत हुआ था जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में पे्रषित किया जा चुका है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त इमलाख उक्त के द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित कर सम्पत्ति अर्जित की गई है। अर्जित की गई सम्पत्ति का राजस्व विभाग से प्राप्त की गई रिपोर्ट एवं गोपनीय जानकारी से पता लगाया गया तो राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम शेरपुर मंे पैतृक सम्पत्ति केवल मकान पाया गया अन्य कोई भूमि नही पायी गयी। परन्तु अब तक जानकारी के अनुसार अभियुक्त इमलाख के नाम क्रय की गई निम्न सम्पत्ति ग्राम शेरपुर के पास ग्राम बामनहेडी के रकबा में पायी गई जो उक्त कारित अपराधों से अपराध कारित करके अवैध रूप से अर्जित की गई धनराशि से क्रय की गई है।
इमलाख द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति का विवरण
दिनांक 09.11.2015 को जरिये बैनामा विक्रेता शिवकुमार कान्ति लोकेश से अपने नाम बैनामा सख्ंया-105111 खसरा सख्या-224 व 228 से कुल रकबा 0.1435हे0 भूमि जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य 5,10,000/- रूपये तथा स्टाम्प शुल्क 60,300/- रूपये है। दिनांक 05.10.2015 को जरिये बैनामा विक्रेता जरीना से बाबा हाईस्कूल प्रबन्धक अपने नाम बैनामा सख्ंया 9499 से कुल रकबा 0.0540हे0 खसरा नम्बर 228 भूमि जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य 2,00,000/- रूपये तथा स्टाम्प शुल्क 31,800/- रूपये है। दिनांक 05.10.2015 को जरिये बैनामा विक्रेता जरीना से अपने नाम बैनामा सख्या 9500 से कुल रकबा 0.1226हे0 खसरा सख्ंया 228 भूमि जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य 4,00,000/-रूपये स्टाम्प शुल्क 51,600/- रूपये है। दिनांक 01.10.2015 को जरिये बैनामा विक्रेता मोहनलाल कपूर आदि से बाबा हाई स्कूल प्रबन्धक अपने नाम बैनामा सख्या 9417 से कुल रकबा 0.1512हे0 खसरा नम्बर 229, 230, 231 भूमि जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य 6,00,000/- रूपये स्टाम्प शुल्क 63,600/- है। दिनांक 07.11.2017 को जरिये बैनामा विक्रेता मौ0 अख्तर, मौ0 सत्तार, श्रीमती हमीदा से अपने नाम बैनामा सख्ंया 8273 से कुल रकबा 0.1076हे0 खसरा सख्ंया 232, 233 भूमि जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य 3,00,000/- व स्टाम्प शुल्क 45,300/- रूपये है। दिनांक 25.11.2017 को जरिये बैनामा विक्रेता नजाकत, सदाकत, फरागत, नफीसा से अपने नाम बैनामा सख्ंया 8841 से कुल रकबा 0.2255हे0 खसरा सख्ंया 227 भूमि जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य 6,00,000/- रूपये स्टाम्प शुल्क 95,000/- रूपये है। दिनांक 04.08.2018 को जरिये बैनामा विके्रता फजलर्र रहमान से अपने नाम बैनामा सख्ंया-7221 से कुल रकबा 0.0359हे0 भूमि, जिसका प्रतिफल बाजारी मूल्य-1,00,000/- व स्टाम्प शुल्क 15,200/- रूपये है।
अभियुक्त इमलाख के द्वारा कारित कर अर्जित की गई धनराशि से चल सम्पत्ति की भी जाॅच प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा स्वयं विस्तृत रूप से की गई, जिसमें पाया गया कि अभियुक्त इमलाख के द्वारा गम्भीर अपराध करते हुए समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हुए अवैध रूप से धन अर्जित कर एक एक्टीवा स्कूटी सख्ंया-यू0पी0-12ए0वी0-9113 रोशन मोटर्स मेरठ रोड मु0नगर से दिनांक 13.07.2018 कुल धनराशि 53,509/- रूपये नकद देकर खरीदी थी।
उक्त प्रकरण की जाॅच के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय से विक्रय की गई भूमि से सम्बन्धित अभिलेख बैनामों की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की गई तथा सम्बन्धित उक्त कृषि भूमि का भौतिक सत्यापन किया गया व नक्शा नजरी तैयार कर अवैध भूमि की फोटोग्राफ की गई।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा अभियुक्त इमलाख की अन्य चल व अचल सम्पत्ति का भौतिक रूप से स्वयं मौके पर जाकर जाॅच की गई एवं उपजिलाधिकारी सदर के माध्यम से तहसील सदर से जाॅच की गई तो अभियुक्त इमलाख के पास एक पक्का छोटा मकान करीब 150 वर्ग गज पैतृक भूमि पायी गयी इसके अलावा ग्राम शेरपुर में कोई अन्य सम्पत्ति इमलाख के नाम होना नही पायी गई। पैतृक मकान में अभियुक्त के भाई व माता रहते है।
अभियुक्त इमलाख अविवाहित है और अभियुक्त के नाम कोई अचल सम्पत्ति पूर्व की नही है और न ही वह जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य करता है तथा अभियुक्त इमलाख की आय का अन्य कोई वैद्य स्त्रोत नही है, वरन वह अपने जीविकोपार्जन के लिए संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से फर्जी प्रकार के अपराध कर धन एकत्रित करता है तथा उसी धन से अपने नाम एवं बाबा हाई स्कूल प्रबन्धक इमलाख के द्वारा कृषि भूमि क्रय की गई है।
अभियुक्त इमलाख द्वारा संगठित गिरोह के लीडर के रूप में अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उदेदश्य से संगठित गिरोह बनाकर छात्रों को पास कराने की फर्जी मार्कशीट, शिक्षा प्रमाण पत्र देने अपराध के लिए व झांसा देकर व बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर व बैंक खाते में रूपये लेकर आदि के अपराध कारित कर समाज विरोधी क्रियाकलाप किया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत अभियुक्त इमलाख द्वारा अर्जित की गई उक्त सम्पत्ति को कुर्क किये जाने की मांग की गई।
प्रकरण पंजीकृत किया गया तथा उपर्युक्त आख्या एवं आख्या के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य का गहनता से अध्ययन एवं अनुशीलन किया गया। अभिलेखों के अनुशीलन से अधोहस्ताक्षरी का समाधान हो गया है कि अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त इमलाख हिस्ट्रीशीटर के रूप में हिस्ट्रीशीट सख्ंया-590ए थाना कोतवाली नगर पर सूचिबद्ध है। अभियुक्त इमलाख द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से लोगों/छात्रों को जालसाजी में फसाकर फर्जी मार्कशीट हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट आदि की बनाकर कर देने, बैंक में नौकरी लगवाने के लिए अपने बैंक खाते में तथा कुछ नकद रूपये प्राप्त करने तथा पुलिस पार्टी पर कर्तव्य पालन में कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी पर घातक हमला करने कर संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप कर अवैध रूप से धन अर्जित किया है। उक्त कारित अपराधों को अन्जाम देकर अपराध से अर्जित अवैध धनराशि से ही अपने नाम कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1030हे0 खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 कुल रकबा 0.574हे0 में से 0.1435 हे0, कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 में से 0.0540हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710 में से 0.1226हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2660हे0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2660हे0 व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.1950हे0 कुल तीन किते रकबा 0.7270हे0 में से 0.1512हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510 कुल दो किते रकबा 0.8610हे0 में से 0.1076हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 227 रकबा 0.4510हे0 में से 0.2255हे0 भाग, व स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा 0.8610हे0 में से 0.0359हे0 एवं एक्टीवा स्कूटी सख्ंया-यू0पी0-12एवी-9113 क्रय की गई है। इनके द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की परिधि में आने वाले अपराध कारित करके अनुचित रूप से धन अर्जित किया तथा इनके द्वारा इस प्रकार अर्जित किये गये धन से उपरोक्त चल/अचल सम्पत्ति सुनियोजित ढंग से अर्जित की गई है, जिसका कुर्क किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
अतः मैं सेल्वा कुमारी जे0, जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर द्वारा स्वयं अपने नाम क्रय की गई निम्नलिखित चल/अचल सम्पत्ति को दं0प्र0सं0 1973 के उपबन्धों के अनुसार कुर्क करने का आदेश पारित करती हॅू।
कुर्क की गई चल-अचल सम्पत्ति का विवरण
1- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 व खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1030हे0 कुल दो किते रकबा रकबा 0.5740हे0 में से 1/4 भाग यानि 0.1435हे0
2- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 में से 1766/4710 भाग का 540/1766 भाग यानि 0.0540हे0।
3- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 में से 1226/4710 भाग विक्रीत भागानुसार रकबा 0.1226हे0
4- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2660हे0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2660हे0 व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.1950हे0 कुल 3 किते रकबा 0.7270हे0 मे से 1512/7270 भाग यानि 0.1512हे0।
5- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा रकबा 0.8610हे0 में से 1/8 भाग यानि 0.1076हे0।
6- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 227 रकबा 0.4510हे0 में से 1/2 भाग यानि 0.2255हे0।
7- कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा रकबा 0.8610हे0 में से 1/24 भाग यानि 0.0359हे0।
8- एक्टीवा स्कूटी सख्ंया-यू0पी0-12ए0वी0/9113 इंजन नम्बर श्रथ्50म्ज्7292199 चैसिस नम्बर डम्4श्रथ्50।थ्श्रज्292111
इस कुर्की आदेश के विरूद्ध यदि अभियुक्त/दावेदार को कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना हो तो, आदेश की जानकारी से 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में उसे कोई कथन नहीं करना है तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत अन्तिम आदेश पारित करते हुए धारा-16 के अन्तर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(3) के अन्र्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कुर्क की गई चल सम्पत्तियों के लिये प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद एवं अचल सम्पत्तियों के लिए तहसीलदार सदर जनपद को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक को उपरोक्त सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियां प्राप्त होगी।
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(4) के अनुसरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त कुर्क की गई सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिये प्रशासक को पुलिस सहायता की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।