शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन रोकने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 लागू है। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत ऐसे कार्यालयों/स्थापनों में जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक/कर्मकार कार्यरत हैं उन कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्ष/नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। जिन कार्यालयों में 10 से कम कार्मिक/कर्मकार कार्यरत हैं या शिकायत कार्यालयाध्यक्ष/नियोजक के विरुद्ध है तो उन कार्यालयों से संबंधित शिकायतें जनपद स्तर गठित स्थानीय परिवाद समिति को की जायेंगी, जिसका कार्यालय जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्ट्रेट में स्थित है।
अन्य संबंधित प्राविधान
लैंगिक उत्पीड़न के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से हैंः-
1. शारीरिक सम्पर्क और अग्रगमन, 2. लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, 3. लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना, 4. अश्लील सहित्य दिखाना या 5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना।
कार्यस्थल के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं
1. ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या युनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्राधीन या पूर्वतः या सारतः उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है,
2. कोई प्राइवेट सेक्टर या संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, युनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवायें या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अन्तर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है,
3. अस्पताल या परिचर्या गृह,
4. प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान चाहे आवासीय है या नहीं,
5. नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अन्तर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है तथा कोई निवास स्थान या कोई गृह।
कोई व्यथित महिला घटना की तारीख से 03 मास की अवधि के भीतर और श्रंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अन्तिम घटना की तारीख से 03 मास की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक परिवाद समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गयी है या यदि आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गयी है तो स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत कर सकेगी।
धारा-4, आंतरिक परिवाद समितिः-ऐसे कार्यालयों/स्थापनों में जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक/कर्मकार कार्यरत हैं उन कार्यालयों में कार्याल्याध्यक्ष/नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक युनिटें भिन्न-भिन्न स्थानों या खण्ड या उपखण्ड स्तर पर अवस्थित है वहां सभी युनिटों/कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया पृथक-पृथक किया जायेगा। आंतरिक परिवाद समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगीः-
पण् एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी। किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी संबंधित कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक युनिटों से नाम निर्देशित की जायेगी। कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक युनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में अन्य विभाग या संगठन के किसी कार्यस्थल से नाम निर्दिष्ट की जायेगी।
पपण् दो से अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध है या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।
एक सदस्य किसी गैर-सरकारी संगठन या संगम से जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दो से सुपरिचित है।
धारा-6 एवं 7, स्थानीय परिवाद समितिः-ऐसे कार्यालयों/स्थापनों जिनमें 10 से कम कार्मिक/कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गयी है या परिवाद स्वयं कार्याल्याध्यक्ष/नियोजक के विरुद्ध है वहां परिवाद गृहण करने के लिए स्थानीय परिवाद समिति गठित की गयी है। जनपद मुजफ्फरनगर में समिति का पदेन सदस्य जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुजफ्फरनगर है। स्थानीय परिवाद समिति का कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर में स्थित है।