शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों पर आबद्धता हेतु 8 जुलाई तक


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों पर आबद्धता हेतु  3 जुलाई 2020 को जारी विज्ञप्ति को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है तथा शासनादेश दिनांक 02 जुलाई 2020 के अनुपालन में विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर-7.03 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध  कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 02.07.2020 के अनुपालन में शासकीय अधिवक्ताओं के  पदों पर आबद्धता हेतु अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अधिवक्ता अपना आवेदन पत्र निम्न प्रारूप में कलैक्ट्रेट स्थित न्यायिक पटल पर 8 से 22 जुलाई 2020 की अपरान्ह 03-00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है।


आबद्धता हेतु रिक्त पदो का विवरण
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)-8 पद
नामिका अधिवक्ता (फौजदारी) -1 पद
                                   आवदेन पत्र का प्रारूप
1ः- पदनामः-
2ः- अधिवक्ता का नामः-
3ः- पिता/पति का नामः-
4ः- पूर्ण पता  1- स्थायी पता-
            2- अस्थायी /पत्राचार का पता-      
5ः- जन्म तिथि प्रमाण पत्र सहितः-
6ः- जाति(यदि अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछडी जाति हो तो उसका प्रमाण पत्र सहित)ः-
7ः- विधि व्यवसाय में कार्य करने का अनुभवः-
8ः- अधिवक्ता बनने की तिथि(प्रमाण पत्र सहित) एवं रजिस्टेªशन नम्बर व वर्षः-
9ः- हिन्दी का ज्ञान हैं अथवा नहींः-
10ः-विगत दो वर्षो में सम्बन्धित न्यायालय से सत्यापित कार्य का विवरण तथा संबंधित वादो में न्यायालय में
    हुयी सफलता का प्रतिशतः-
11ः-पिछले तीन वर्षो से विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की धनराशि और
    यदि आयकर न लगाया हो तो भेजी गयी आयकर विवरणी, यदि कोई हो तोः-
12ः-चरित्र के सम्बन्ध में स्वंय का शपथ पत्रः-
13ः-अन्य विवरणः-
14ः-दूरभाष नम्बरः-  
                                                                आवेदक के हस्ताक्षर
                                                                 नाम-
                                                                 पिता/पति का नाम
                                                                 पता-स्थायी/अस्थायी
न्यूनतम अर्हता 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0)-7 वर्ष
नामिका अधिवक्ता (फौ0) -5 वर्ष
अन्य शर्ते
1-जिन अभ्यर्थियों की आयु 01 जुलाई, 2020 को 60 वर्ष या इससे अधिक होगी तथा जो पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत हो अथवा किसी काॅलेज में पूर्णकालिक प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी, एमिक्स क्यूरी, काजी या राजकीय आदाता के पद पर कार्यरत हो, के प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
2- शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति की यह शर्त होगी कि उसे किसी निजी प्रैक्टिस का अधिकार न होगा। उसे केवल राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित/नियंत्रित उपक्रम, निगम, राजकीय कम्पनी, परिषद, स्थानीय निकाय, स्वायतशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों के वादों की पैरवी शासन की अनुमति से ही करने का अधिकार होगा तथा उन्हें शासनादेश संख्या- डी0-1905/सात- न्याय-3-16-53/98, दिनांक 04 अक्टूबर 2016 द्वारा निर्धारित फीस की दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में ही की जायेगी एवं राज्य सरकार को किसी भी समय बिना कारण बताये आबद्धता समाप्त करने का अधिकार होेगा।
3-आवेदक गत तीन वर्षो के अन्दर अपने द्वारा किये गये कार्य का विवरण-पत्र सत्यापित एवं प्रमाणित प्रति सहित आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
4-पिछले तीन वर्षो में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की धनराशि का विवरण संलग्न करेंगे।
5-आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र के साथ उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त अन्य पिछडे वर्गो, अनुसूचित जाति/जन जातियों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वैयक्तिक विवरण पत्र सहित अधिवक्ता के रूप में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।


Post a Comment

Previous Post Next Post