सहारनपुर में 13 नवम्बर तक धारा 144

गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाली महात्मा गांधी की जयन्ती व दशहरा (महानवमी व विजयदशमी), बारावफात, दीपावली, महाराज अग्रसेन जयन्ती, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, गुरू नानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं व औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है, जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।



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