क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैंरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा परोसने के लिए अकेजनल बार अनुज्ञापन जरूरी

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने कहा कि विभिन्न प्रकार के समारोहों, यथा शादी-विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैंरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा परोसने के लिए अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। 

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2020 में समारोह हेतु अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। उन्हांेने बताया कि आकेजनल बार अनुज्ञापन नचमÛबपेमचवतजंसण्पद  पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टी कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नही होगा और जो पॉच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क से दण्डित किया जायेगा।

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