शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 40 के अधीन उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के नियम-13(ख) एवं आबकारी नीति वर्ष 2023-24 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञापनों की निबन्धन एवं शर्तों में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्ण दिवस बन्द रखे जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों, एफ0एल0-6/7 बार अनुज्ञापन तथा डिनेचर्ड स्प्रिंट के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन एफ0एल0-16/17, मिथाईल अल्कोहल के एम0ए0-2 व एम0ए0-4 थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन दिनांक 15-08-2023 को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अवसर पर पूर्ण दिवस बन्द रखी जायेंगी । उन्होंने बताया कि इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के प्रतिफल या अभिकर में छूट आदि देय नहीं होगी।