प्रति छात्र व्यय घोषित करने के आदेश का अनुपालन न करने पर उच्च न्यायालय ने जारी किया अवमानना नोटिस

शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अवमानना आवेदन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन न करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया कि स्टैडिंग काउन्सल को अनुपालन का हलफनामा जमा करने के लिए समय देने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। 

विषय विशेषज्ञों की मानें तो उक्त अवमानना आवेदन में आदेश के अन्तर्गत उच्च न्यायालय ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं करने की स्थिति में उच्च न्यायालय इसके लिए दोषी प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दे सकती है। 

एसोसिएशन आॅफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष डा. अतुल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के अनुरूप प्रतिपूर्ती राशि का निर्धारण करना होता है, लेकिन वर्ष 2013 से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गयी है। इस संबंध में लखनऊ लखनऊ एस्थेटिक डेवलेपमेन्ट सोसाइटी ने वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में प्रति छात्र व्यय की घोषणा करने का निर्देश दिया था।

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