भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 14 साल बाद किया अदालत में सरेंडर, जमानत पर रिहा

शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। सरसावा में जाम लगाने और बिना अनुमति सम्मेलन के मामले में 14 साल बाद भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज  अदालत में पेश हुए। वहां उन्हें सरेंडर के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। सहारनपुर के सरसावा में जाम लगाने और बिना अनुमति सम्मेलन के मामले में 14 साल बाद भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज  अदालत में पेश हुए। उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। चौधरी नरेश टिकैत सुबह ही भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ रोहाना टोल से सहारनपुर के लिए रवाना हुए थे। बड़ी संख्या में भाकियू समर्थक उनके साथ पहुंचे। 

बता दें कि 14 साल पुराने मामले में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज जमानत के लिए सहारनपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देवांश त्रिपाठी की अदालत में पेश हुए। उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ दो गवाह और दो वकील भी साथ थे जबकि, बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता कचहरी परिसर से बाहर थे। एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के वारंट जारी किए थे। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा को आदेश दिए थे कि नरेश टिकैत को गिरफ्तार कर 24 मई को अदालत में पेश करें।

सरसावा थाने में 20 मई 2010 को मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों पर धारा 147, 283 और 341 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। मुकदमे में नरेश टिकैत, इमरान मसूद, वीरेंद्र, राज सिंह, राजकुमार, सुशील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पंवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद, नरेश टिकैत, अब्दुल वाहिद, प्रदीप, राजपाल, वीरेंद्र सिंह, प्रवेश गुर्जर, प्रीतम सिंह, जसंवत, मेला राम पंवार, पप्पू, वीरेंद्र, चरण सिंह, अशोक, बलजीत सिंह और अशोक चौधरी नामजद किए गए थे।

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