ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए मिलेगा 10 लाख रूपये तक का ऋण

गौरव सिंघल, सहारनपुर। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑन-लाईन संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 हेतु जनपद में 12 इकाई स्थापित करने हेतु वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है योजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र की इकाई की स्थापना हेतु बैकों के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक का ऋण दिलाये जाने का प्राविधान है। 

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एस0एल0अग्रवाल ने बताया कि बैंकों से प्रदत्त पूँजीगत ऋण पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। शेष ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिकों को पूँजीगत मद के ऋण धनराशि पर समस्त ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायगी। इच्छुक अभ्यार्थी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र 30 जून तक http://cmegp.data-center-co.in  पर सकते है। आवेदनकर्ता 18 से 50 वर्ष की आयु के पुरूष एवं महिला उद्यमी पात्र होंगे। आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षिक योग्यता  प्रमाण-पत्र, तकनीकि योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड आदि अनिवार्य होंगे।सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान करना होगा।

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