शि.वा.ब्यूरो, मुजफफरनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय ने बताया कि दिव्यांग जनसशक्ती करण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण व संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण, संचालन, क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 15000/- 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा 5000/- अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। उन्होंने बताया कि दुकान निर्माण संचालन हेतु दुकान न्यूनतम 5 वर्ष के लिये किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा, गुमटी व हाथठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय वर्ष सहायता के रूप में 10000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय समय समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखो के लिए निर्धारित आय सीमा से दोगुने से अधिक न हों, जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों व जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने श्रोंतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने /लेने में समर्थ हो अथवा स्थलीय निकाय, उत्तर प्रदेश आवास विकाय परिषद, विकास प्राधिकरण, प्राईवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य होगा। अथवा जिनके द्वारा कम से कम पॉच वर्ष अवधि कर किराये दारी का पट्टा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु। अथवा जिनके द्वारा गारन्टी उपलब्ध कराया, जो उन्हें खोखा, गुमटी, हाथ का ठेला के क्रय एवं क्रयशील धनराशि हेंतु।उन्होंने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण, संचालन हेतु 31 जुलाई तक विभागीय वेबसाईट http: // divyangjandukan.upsdc. gov.in पर ऑनलाईन कर सकते है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो समक्ष प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति को स्वयं प्रमाणित कर तथा गारन्टर का आधार कार्ड की छायाप्रति व मोबाईल नम्बर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन उपरोक्त वेबासाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि हार्ड कापी समस्त अभिलेखों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें।