जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू

गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले त्यौहार मौहर्रम, कांवड यात्रा, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, मेला गुघाल आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है, जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। 

डीएम मनीष बंसल ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस-प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। जनपद में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना-प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। यह धार्मिक रीति- रिवाजों को भी प्रभावित नहीं करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 का यह आदेश जनपद में 05 सितम्बर 2024 तक प्रभावी रहेगा।

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