आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तिथि 24 जुलाई तक विस्तारित

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष माह जुलाई, 2024 मेंअन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण 08 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। 

उन्होंने कहा कि राशन कार्डधारको को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण माह जुलाई के सापेक्ष उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तिथि 24 जुलाई तक विस्तारित की गयी है। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा 20 जुलाई के साथ-साथ 24 जुलाई को भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तक कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि 24 जुलाई 2024 तक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारको को आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे।
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