जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला कारागार की पाकशाला, अस्पताल, तथा पुरूष बैरक तथा किशोर बैरक का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया।
अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रितिश सचदेवा ने बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। इस दौरान रितिश सचदेवा ने कैदियों से उनकी समस्याए सुनी। उन्होंने कहा कि कोई भी कानूनी समस्या होने पर जिला कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने अथवा आवेदन पत्र करें, जिस पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जेल अधीक्षक को भी निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों एवं किशोर अपचारियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें, जिससे उनके मामलों का शीध्र निस्तारण हो सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हो चुकी हो, उन्हे विधिक सहायता प्रदान की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अवगत कराया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर 2024 दिन द्वितीय शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर, वाहृय न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलक्टेªट में किया जायेगा, जिसमें आपराधिक, 138 एन0 आई0 एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।


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