महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

गौरव सिंघल, सहारनपुर। एडीजे एफटीसी विकास ने 75 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में मांगेराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और 15 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि 2 फरवरी 2021 को थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। सजा पाए व्यक्ति मांगेराम ने 75 वर्षीय इस महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। उसके विरोध करने पर अभियुक्त ने उसकी ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी थी।


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