खाद्यान्न का वितरण 07 से 21 अगस्त तक

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के तहत माह अगस्त सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 07 से 21 अगस्त तक अन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नामित नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। उक्त गेहूँ व चावल के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 

 जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि उपरोक्तानुसार निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) 07 से 21 अगस्त के मध्य सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर लें।
Comments