एसीजेएम अदालत ने जेल में बंद 13 बंदियों के मुकदमों का किया निस्तारण

गौरव सिंघल, देवबंद। एसीजेएम सरदार परविंदर सिंह की अदालत ने लम्बे समय से जेल में बंद 13 बंदियों को त्वरित न्याय देते हुए जेल लोक अदालत में उनके मुकदमों का निस्तारण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सभी आरोपी जेल से रिहा होकर अपने घरों में आजादी का जश्न मनाएंगे। 

जिला जज बबीता रानी के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट परिसर में लगी जेल लोक अदालत में एसीजेएम परविंदर सिंह ने धारा 392 व 411 में निरूद्ध सचिन पुत्र हरपाल निवासी रामूपुर देवबंद को 5 वर्ष 11 माह, धारा 380,511,457 में निरूद्ध फैजान उर्फ बिच्छू पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला अब्दुलहक देवबंद को 07 माह व 1000 रूपये अर्थदंड, धारा 380,454,411 में निरूद्ध सुहैल पुत्र असलम निवासी लहसवाड़ा देवबंद, धारा 379 में निरूद्ध सोनू उर्फ सरदारा पुत्र रमेश निवासी साईंधाम कालोनी सहारनपुर को 03 माह, धारा 420,465 में निरूद्ध हर्ष पुत्र इंद्रपाल निवासी हरसौली थाना शाहपुर जिला मु.नगर को 02 वर्ष 4 माह व 01 हजार रूपये , धारा 380, 411 में निरूद्ध देवेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी थानाभवन शामली को 07 माह व 01 हजार रूपये, 8ध्22 में निरूद्ध दानिश पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा देवबंद व दो मुकदमों में क्रमशः धारा 379, 411 एवं 379,411,120 बी में निरूद्ध सन्नी पुत्र मेनपाल निवासी अमरपुर गढी, लाखन पुत्र राजकुमार निवासी नानौता, अनूप उर्फ कालू पुत्र राजकुमार निवासी नानौता को एक मुकदमें में 06 माह व दूसरे में 07 माह की सजा सुनाई है। सभी गरीब तबके से ताल्लुक रखते है। जो वकील करने में सक्षम नहीं थे व उनका कोई पैरोकार भी नही था। अदालत ने उनके मुकदमों की सुनवाई पूरी कर हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई समयावधि को उनकी सजा में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने सभी को भविष्य में कोई गैर कानूनी कार्य न करने की हिदायत भी दी है।

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