आशादीप बाल प्रशिक्षण संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायाधीश  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार द्विवेदी, के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आशादीप धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा संचालित आशादीप बाल प्रशिक्षण संस्थान में दिव्यांगजनों के विधिक अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता आशादीप संस्थान के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंहल द्वारा की गयी। शिविर का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव  अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश रितिश सचदेवा ने किया एंव संस्था में मोजूद लगभग 50 दिव्यांग बच्चो को संबोधित किया गया। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रितिश सचदेवा ने अधिनियम 1995 के साथ साथ दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के प्राविधानों की जानकारी दी। दिव्यांगजनों के अधिकारों को बताते हुए केन्द्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के 4 प्रतिशत आरक्षण मिलने की जानकारी से सभी को अवगत कराया उनके द्वारा दिव्यांगजनों एवम् अभिभावकों को मिलने वाली कानूनी सहायता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होने कहा कि 2016 के अधिनियम में प्राविधान है कि 6-18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को निः शुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। उनके द्वारा दिव्यांग बच्चों कों प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के लिए आशादीप संस्थान के पदाधिकारियो के साथ मिलकर वृक्षरोपण किया गया ओर भूरी भूरी प्रसंशा की तथा दिव्यांग बच्चों को हर प्रकार से मदद किये जाने का आश्वासन दिया।

रितिश सचदेवा द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर दिन द्वितीय शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर, वाहृय न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली में किया जायेगा, जिसमें आपराधिक, 138 एन0 आई0 एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।

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