शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। आज जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक (यातायात) मु०नगर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन व प्रवर्तन, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जनपद के विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि जो भी वाहन विद्यार्थियों के आवागमन हेतु परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हैं वें सभी वाहनें मानक के अनुरूप सही हों। उन्होंने कहा कि बिना मानक पूर्ण किये कोई भी वाहन किसी भी विद्यालय के विद्यार्थियों का आवागमन नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित विद्यालय का होगा। उन्होंने कहा कि बिना मानक के अनुरूप वाहनो से विद्यालय में विद्यार्थियों को लाने व ले जाते पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय व विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह भी निर्देश दिये गये कि सभी विद्यालयों में उ.प्र.शासन की अधिसूचना संख्या 12/2019/805/तीस-4-2019-17 (सा.) / 2018 लखनऊ दिनांक 27 मई 2019 के अध्याय 9-क विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध के अन्तर्गत 'SCHOOL TRANSPORT SAFETY COMMITTEE' का गठन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें तथा इसी सूचना 03 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन विद्यालय के वाहनों की फिटनेस समाप्त हैं, वें किसी भी परिस्थिति में 03 दिवस के अन्दर वाहनों को फिटनेस हेतु परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा जो वाहन मॉडल कण्डीशन में आ गये हैं, उनकी नियमानुसार एन०ओ०सी० जारी करा लें या पंजीयन चिन्ह निरस्त करा लें।