पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये

गौरव सिंघल, सहारनपुर। पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में अपडेट पोर्टल वेबसाईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की व्यवस्था ई-के0वाई0सी0 के तहत अन्य पिछडा वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे आय एक लाख रूपये प्रतिवर्ष से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक पात्र होंगे। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी दीपिका परिहार ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने से पूर्व आवेदक का आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर, आधार से लिंक बैंक खाता आवश्यक है। वर-वधू का आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर से लिंक होना आवश्यक है। तहसील द्वारा जारी आनलाइन पिछडी जाति का प्रमाणपत्र, शादी का कार्ड, आवेदक का बैंक खाता एवं एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। 

विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक द्वारा पुत्री के विवाह से 90 दिन पूर्व से 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है, किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। शादी अनुदान हेतु प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेंगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत नहीं होगी।

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