जनपद में धारा 163 लागू

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर आगामी दिनो में महात्मा गांधी जयन्ती, महाराजा अग्रसैन जयन्ती, रामलीला मंचन, महाअष्टमी, महानवमी, दशहरा, महर्षि बाल्मीकि जयंती, नरक चतुदर्शी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, छठ पूजा पर्व आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है तथा मॉ शाकुम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर/चौ0 चरण सिंह विष्वविद्यालय मेरठ एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की व अन्य परीक्षाएं आयोजित होगी व विभिन्न विद्यालयों/विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी/सामान्य तथा तकनीकी/गैर तकनीकी परीक्षाएं/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथ ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुँचायी जा सकती है। चूॅकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 22 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू करने के लिये मेरा समाधान हो गया है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।

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