जनपद में एकमुश्त समाधान योजना लागू

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के ऐसे अनुसूचित जाति के ऋण गृहीता जिन्होने निगम की विभिन्नि योजनाओं यथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम आदि योजनाओं में ऋण प्राप्त कर निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया गया है, को अधिदेय अवशेष/बकाया ऋण में अधिकतम छूट प्रदान कर ऋण अदायगी पर खाता बन्द करने के लिये पुनः ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ लागू की गयी है। एकमुश्त समाधान योजना 01 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक लागू है। एकमुश्त समाधान योजना में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एक साथ जमा कर खाता बन्द कराने पर निम्न लाभ दिये जायेगें।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के अधिकारियों ने बताया कि दण्ड ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी। चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 3. अधिदेय ऋण बकायेदारों से केवल मूलधन पर ऋण अवधि (36/60 माह जो भी लागू हो) का ही साधारण ब्याज लेकर खाता बन्द कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अतः उक्त योजना में अनुसूचित जाति के समस्त अधिदेय ऋण बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं जिला स्तर पर जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर एकमुश्त अदायगी पर लाभ प्राप्त कर खाता बन्द करा सकते है।

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