गौरव सिंघल, सहारनपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिनांक 05-10-2024 (शनिवार) को होना है। इस सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि हरियाणा राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए दिनांक 05-10-2024 (शनिवार) को होने वाले मतदान के लिए हरियाणा राज्य के क्षेत्र के उन मतदाताओं जिनमें उत्तर प्रदेश के दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित है तथा जो आजीविका के संबंध में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने कहा कि हरियाणा राज्य के अर्ह मतदाता जो इस जनपद में कार्यरत है, वह दिनांक 05-10-2024 (शनिवार) को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए श्रमिक मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश