हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी

गौरव सिंघल, सहारनपुर। कोतवाली नकुड़ क्षेत्र में जहर देकर युवती की हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।कोतवाली नकुड़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि दोषी बिजेंद्र ने षड़यंत्र रचकर उसकी बहन को जहर दे दिया था, जिससे बहन की हालत बिगड़ गई थी। आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उपचार के दौरान पीड़िता का निधन हो गया था। इसके पश्चात पुलिस ने मामला हत्या में तरमीम कर दिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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