गौरव सिंघल, सहारनपुर। चिलकाना पुलिस टीम पर जानलेवा हमले करने वाले दोषी को अदालत ने पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 6500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को सजा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय ने सुनाई है। 22 सितंबर 2019 को थाना चिलकाना पुलिस टीम ग्राम दुमझेड़ा रोड नल्हेड़ा चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान नल्हेड़ा रोड पर दो संदिग्ध व्यक्ति के खड़े होने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नजदीक आता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर भी गोली लगी। घायल बदमाश ने अपना नाम कुर्बान पुत्र अली हसन निवासी मोहल्ला काजीवाला कैराना बताया। इस मामले में पुलिस ने सशक्त पैरवी की। कुर्बान के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए। जिस पर सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाह के आधार पर दोषी पाया।
पुलिस टीम पर हमला करने के दोषी को पांच साल की सजा, 6500 रुपये का अर्थदंड