शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मीरापुर विधान सभा में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक या निरीक्षक के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख व्यय लेखा रजिस्टर पेश करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दो निरीक्षणों के बीच कम से कम तीन दिनों के अंतराल का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी की सुविधा के लिए निरीक्षण का समय सुबह 10ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे रखा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह जनवरी माह 2024 में दिये चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में व्यय प्रेक्षक की सहमति से मीरापुर विधानसभा उपनिर्वाचन के सभी प्रत्याशियों के व्यय लेखा रजिस्टर मिलान हेतु प्रथम निरीक्षण 4 नवम्बर को, द्वितीय निरीक्षण 8 नवम्बर को तथा तृतीय निरीक्षण 12 नवम्बर को 10ः00 बजे से 5ः00 बजे तक कोषागार में किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट अपना व्यय लेखा रजिस्टर निर्धारित तिथि को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नही करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसें लिखित में नोटिस जारी किया जायेगा कि यदि वह नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होता है तो यह माना जाएगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अन्तर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है।