शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। प्रभारी जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गोपाल उपाध्याय के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला कारागार में पुरूष बैरक का निरीक्षण किया गया। इसी दौरान बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रितिश सचदेवा ने बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदी अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो। उन्होंने कैदियों से उनकी समस्याए सुनी। उन्होंने कहा कि कोई भी कानूनी समस्या होने पर जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करायें। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जिन बन्दियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें, जिससे उनके मामलों का शीध्र निस्तारण हो सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर 2024 को दीवानी न्यायालय परिसर, वाहृय न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, खतौली तथा कलक्टेªट में किया जायेगा, जिसमें आपराधिक, 138 एन0 आई0 एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।