शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन और 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि निवार्चन आयोग के निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। उन्होंने बताया कि किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। उन्होंने बताया कि परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंड़नीय होगा। उन्होंने बताया कि उक्त उपबंधों के दृष्टिगत 13 को पूर्वाह्न 7.00 बजे से 20-11-2024 अपराह्न 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान पूर्वाेक्त साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने या प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि आम और उप-निर्वाचनों में संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।