स्थल क्लब, सोसाईटी क्लव, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा परोसने के लिए अकेजनल अनुज्ञापन जरूरी

शि.वा.ब्यूरो, मुज़फ्फ़रनगर। क्रिसमस एवं नव वर्ष के आगमन व अन्य समारोह के अवसर पर मदिरा पान किये जाने की आम धारणा है। किरामस एवं नव वर्ष के आगमन व अन्य समारोह के अवसर पर पर अक्सर विवाह मण्डप, बैकटहाल, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में लोग एकत्र होकर जश्न मनाते है और मदिरापान भी करते है। समारोह आदि के आयोजनों के अवसर पर आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लव, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा परोसने के लिए अकेजनल अनुज्ञापन (एफ०एल०-11) प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली 2020 यथासंशोधित के बिन्दु सख्या-(3) (धार) में समारोह हेतु अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि आकेजनल बार अनुज्ञापन www.upexcise. up.gov.in पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टी कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जगा करके प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि "जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नही होगा, दण्डित किया जायेगा।"

        अस्थाई अकेजनल नगर लाइसेंस (एफ०एल०-11) प्राप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मुजपफरनगर, बन्धित शराब गोदाग निकट पुलिस लाईन, मुजफ्फरनगर से प्राप्त की जा सकती है।

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