शि.वा.ब्यूरो, आगरा। शिक्षा को समग्र रूप से बचाने, सभी छात्रों और शिक्षक समुदाय की सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण तथा अभिभावकों के लाभ के लिए साथ ही अपने मिशन को मजबूत करने के लिए नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अल्ल्हाइंस (नीसा) ने परामर्श जारी किए हैं।
नीसा द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि कोई भी स्कूल अपने स्कूल परिसर में कोई भी अनधिकृत रूप से कक्षाएंँ नहीं चलाएगा और कोई भी स्कूल अपनी किसी भी कक्षा में किसी भी गैर-उपस्थित डमी छात्र को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं देगा। परामर्श में कहा गया है कि कोई भी स्कूल अपने परिसर में किसी भी कोचिंग संस्थान ब्रांड को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि इसे वाणिज्यिक गतिविधि और यह अवैध माना जाता है।
नीसा केवल कोर स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देता है और अपने सदस्य स्कूलों के गुणवत्ता उत्थान के लिए काम करता है। वे अपने छात्रों को अपने स्कूल परिसर में अपने संसाधनों और विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ किसी भी प्रवेशध्प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि नीसा केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2024 को जारी कोचिंग नियंत्रण, विनियमन दिशानिर्देशों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अधिनियम का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित और लागू करेगा और नीसा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्थान या विभाग के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीकों से सभी कानूनी कार्रवाई, शिकायत, अदालती मामले, आंदोलन, प्रदर्शन, जन आंदोलन और सोशल मीडिया आदि पर अन्य जागरूकता अभियान चलाएगा।
नीसा के उपाध्यक्ष डाॅ.सुशील गुप्ता के अनुसार नीसा यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयुध्कक्षा 10 के छात्रों के लिए कोई कक्षाएंँ भारत के किसी भी कोने में न चलाए जायें, इसके लिए नीसा हर स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, सभी केंद्रीय और राज्य के शिक्षा बोर्ड सभी गाइडलाइंस, एक्ट, बिल का पूर्ण पालन करें व करवाएंँ। उन्होंने बताया कि उक्त दिशा-निर्देश जनहित, सुरक्षा, संरक्षण और देश की शिक्षा प्रणाली के समग्र उत्थान के लिए जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वास्तविक अर्थों में पूरे देश में बढ़ावा देने और लागू करने की प्रतिबद्धता है।