शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में नियमानुसार खोले जाने वाली दुकानों के अतिरिक्त दुकान खोलने के सम्बन्ध में व्यवस्था को भी प्रतिपादित किया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार-
1- ज्वैलरी, कपडा, रेडिमेंट(गारमेंट), जूता-चप्पल, एवं साईकिल की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन (बृहस्पतिवार, शनिवार एवं रविवार) को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक खोला जा सकेगा।
2- सांय 07.00 बजे से प्रातः 07 बजे तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन एवं धारा-144 प्रभावी रहेगी।
3- जनपद में जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, गलब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
4- सीमावर्ती जनपदों यथा मेरठ, सहारनपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढती संख्या के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में दुकानों को इस प्रकार खोला जायें कि सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सकें। सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्टेªट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्टेªट सुनिश्चित करायेंगे।
5- लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 सं 60 तथा भादवि धारा-188 में दिये गये प्राविधनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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