शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त/राज्वस्व आलोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में अलविदा जुमा, ईद उल फितर महाशिवरात्रि तथा आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त अवसरों पर कुछ असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व धार्मिक उन्माद व अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करके सार्वजनिक शान्ति भंग करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का पूरे भारत में विस्तार हो रहा है।
अतः उक्त के दृष्टिगत तथा प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट होते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मैं, आलोक कुमार अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व)/(प्रशासन) मुजफ्फरनगर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हॅू:-
1- जनपद की सीमा के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरूद्ध प्रयोजन के उद्देश्य से बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, वैवाहिक कार्यक्रम, एवं कार्यालयों पर लागू नहीं होगा।
2- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे- तेज धार वाले हथियार यथा-तलवार, कृपाण, लाठी-डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेेगा और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं होेगा।
3- कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/ प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुँचें।
4- कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरूद्ध नही करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा।
5- कोई भी व्यक्ति सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति तथा कार्यालय भवन, आवासीय परिसर, बिजली खम्भे, सरकारी सम्पत्ति/राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति को क्षति नही पहुँचायेगा।
6- कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपने क्षेत्र के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग नहीं करेगा।
7- आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए कचहरी एवं अन्य किसी भी शासकीय विभाग के परिसर में कोई भी व्यक्ति सन्देहास्पद अनाधिकृत वस्तु सघन चैकिंग एवं गेट पर चैकिंग के बिना प्रवेश नहीं करेगा तथा अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग नहीं करेगा और कोई भी दुकान, ठेला, मोची इत्यादि का कार्य बिना अनुमति के प्रतिबन्धित रहेगा।
8- इस अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
9- किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक मार्गो पर तम्बू, कनात इत्यादि नहीं लगाया जाएगा, अव्यवस्थित पार्किंग नही की जाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था नही की जाएगी जिससे सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान हो।
10- कोई भी व्यक्ति वर्ग, समुदाय या संस्था आदि जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान/कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आस-पास जुलूस, धरना अथवा भीड एकत्रित नहीं करेगा तथा बिना लिखित पूर्वानुमति के कोई जनसभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं की जाएगी।
11- कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय मोबाईल या इसी प्रकार के सामान उपकरण द्वारा अफवाहे फैलाने वाला ठनसा ैडै संदेश प्रसारित नही करेगा।
12- कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या संस्था वाहनों का इस प्रकार से संचालन नही करेगा जिससे मोटर वाहन अधिनियम में दिये गये प्राविधानों का उल्लघंन हो।
यह आदेश जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा के अन्तर्गत समस्त स्थानों पर लागू होगा। चूंकि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के व्यापक हित में इस आदेश का तुरन्त लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है। इतना समय नहीं था कि नोटिस आदि देकर पक्षों को सुना जा सके।
अतः उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से निर्गत किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 18.07.2020 तक, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता, प्रभावी रहेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार अग्निशमन अधिकारियों/थानाध्यक्षों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा तथा जिला सूचना अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आदेश के प्रवर्तन (परिवाद दाखिल करने/एफ0आई0आर0 दर्ज करने/विधि द्वारा विहित प्रक्रिया में कार्यवाही करने) की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की होगी।
आज दिनांक 20.05.2020 की रात्रि से यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्गत किया गया।
(आलोक कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त एवं राजस्व)/(प्रशासन)
मुजफ्फरनगर।