जनपद में वर्ष 2020-21 के लिए मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारम्भ


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त ने सूचित किया है कि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) वर्ष 2020-21 के लिए प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी युवक-युवती पात्र होंगे, जो जनपद के स्थायी निवासी हो, तथा आयु 18 से 40 वर्ष तक हो। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 25.00 लाख तक की तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को ऋण प्रदान कराया जायेगा। इस योजना में कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जायेगी, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। योजना के अन्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद हेतु विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियेां द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थी जैसे-अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला एवं विकंलाग हेतु कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान की सीमा होगी। शैक्षिक येाग्यता न्यूनतम हाईस्कूल या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 
उपायुक्त ने बताया कि यदि आवेदक द्वारा किसी भी सरकारी योजना के अन्तर्गत पूर्व में अनुदान प्राप्त किया जा चुका है तो वह इसका पात्र नहीं होगा। पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र diupmsme.upsde.gov.in पर दिनांक 30.05.2020 तक आन लाईन कर सकते है। आन लाईन आवदेन हेतु आधार कार्ड,बैंक पास बुक, निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण-पत्र (सामान्य जाति को लागू नहीं), शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य होगा। योजना की विस्तृत जानकारी  प्राप्त करने हेतु उपायुक्त उद्येाग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता 


 


Post a Comment

Previous Post Next Post