शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत आदेश द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देशव्यापी लाॅकडाउन को 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रखने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
मुख्य सचिव उत्तर प्रेदश शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश के निर्देशों के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में उक्त निर्देशों को निम्नवत् लागू किया जाता है-
(1) जनपद मुजफ्फरनगर रिस्क प्रोफाइल के आधार पर रेड जोन में चिन्हित है। अतः निम्न उल्लिखित गतिविधियां 19 मई 2020 से 31 मई 2020 तक जनपद में पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-
समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि ऑन लाईन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी।
सत्कार सेवाए (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लाॅकडाॅउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारनटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थो की केवल होम-डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
समस्त सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, खेल-परिसर, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, सिवाय अनुमति प्रदत्त बसों को छोडकर निषिद्ध होगी।
(2) रात्रि-निषेधाज्ञा-
सायं 7ः00 बजे से सुबह 7ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।
(3) संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा-
समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णत अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
(4) निम्नलिखित गतिविधियों को सर्शत अनुमति होगी-
A- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी।
B- जनपद में जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, गलब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
C- सीमावर्ती जनपदों यथा मेरठ, सहारनपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढती संख्या के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में दुकानों को इस प्रकार खोला जायें कि सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सकें। सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करायेंगे।
D- ग्रामीण क्षेत्र में में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
E- सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 07ः00 से 11ः00 बजे तक खुलेगी।
F- मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
G- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पताओं को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
H- प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।
I- नवीन मण्डी स्थल पर किसान एवं व्यापारियों के लिए गुड उत्पाद के क्रय विक्रय हेतु समय प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक रहेगा।
J- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन, ट्रक, ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकाने, हाइवे व पेट्रोल पम्प के आस-पास खोलने की छुट दी जाती है।
K- कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्टस की दुकानों यथा आवश्यक कृषकों की सुविधा के अनुरूप नगर क्षेत्र एवं कस्बों में प्रातः 07.00 बजे से सांयः 04.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
L- स्टेशनरी की दुकानों को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
M- दूध एवं डेयरी की दुकाने सुबह 07.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक एवं सांयः 06.00 बजे से 7.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
N- पशु चारा व बीज एवं पेस्टीसाइडस की दुकाने सुबह 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
O- किरयाना के थोक व्यापारियों की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोली जायेगी।
P- रिटेल किरयाना की दुकाने प्रातः 07.00 बजे प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
Q- फार्मास्टिकल, दवाइयों एवं चिकित्सीय उपकरण के थोक विके्रताओं की दुकाने दोपहर 12.00 बजे अपरान्ह 04.00 बजे तक खोली जायेगी।
R- जिला परिषद मु0नगर स्थित दवाईयों की हाॅलसेल मार्किट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक खुलेगी बाकी दिन यथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को से बन्द रहेगी।
S- रिटेल मेडिकल स्टोर प्रातः 07.00 बजे से 10.00 बजे तक तथा अपरान्ह 03.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
T- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थय विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी।
U- बिजली के सामान की दुकान, सैनेटरी-हार्डवेयर की दुकान, फ्रिज, एसी, कुलर की दुकान मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
V- आप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकाने तथा डेंटिस्ट ट्रांसपोर्टरों के गोदाम प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
W- टेलर( कपडे सिलने की दुकान) प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
X- मोबाईल शाॅप एवं मोबाईल रिपेयरिंग की एकल दुकाने प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
Y- प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स एवं कपडों पर स्त्री(प्रेस) करने वालों की दुकाने खुलने की अनुमति होगी।
Z- पेन्ट एवं टाईल्स की(स्टेन्ड अलोन) दुकानों को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
ZZ- आवश्यक वस्तुएं-सब्जी फल, दूध, एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विके्रता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे।
(5) आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग-
1- आरोग्य सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।
2- कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए।
3- सभी विभागाध्यक्ष प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रात्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
(6) कुछ मामलों में व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश-
AA- राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी, नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध में साथ आवागमन की अनुमति होगी।
BB- समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।
(7) सार्वजनिक स्थल/कार्यस्थल
1- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2- सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंडिसं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
3- कार्य स्थल पर प्रवेश/निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश-सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
4- सम्पूूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे-हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए।
5- कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नही होने देगा।
6- शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की
अनुमति नही होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)
7- अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी।
8- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।
(8) लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप कडाई से अनुपालन किया जायेगा, लाॅकडाउन उपायों के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा-
नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट एवं तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए Incident Commander नियुक्त किया जाता है। Incident Commander अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी Incident Commander के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगे। Incident Commander आवश्यक परिचालन-आवागमन (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) पास निर्गत करेंगे।
(9) दण्डात्मक प्रावधान-
लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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