सब्जी मण्डी  प्रातः 6 से 11 व आप्टिकल, डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10 से अपरान्ह 4 बजे तक खुलेगी


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के आदेश के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देशव्यापी लाॅकडाउन को 4 मई 2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रखने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त शासनादेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए है। जनहित के दृष्टिगत उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तहत आप्टिकल एवं डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही सब्जी मण्डी का समय प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

Post a Comment

Previous Post Next Post