शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने लाॅकडाउन के दृष्टिगत बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देशव्यापी लाॅकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह तक प्रभावी रखने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में उक्त निर्देशों को निम्नवत् लागू किया जाता है-
(1) जनपद मुजफ्फरनगर को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर रेड जोन में चिन्हित किया गया है अतः निम्न उल्लिखित गतिविधियां दिनांक 04.05.2020 से आगामी 02 सप्ताह तक जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-
a- यात्री रेलों का आवागमन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोडकर,
b- अन्तर्राज्जीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोडकर,
c- लोगों का अन्तर्राज्जीय आवागमन, सिवाय चिकित्सीय कारण अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोडकर,
d- समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि यद्यपि ऑन लाईन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी।
e- सत्कार सेवाए सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लाॅकडाॅउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारनटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो।
f- समस्त सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, खेल-परिसर, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
g- समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां।
h- समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
i- 50 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णत अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 18 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य समबन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
j- साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा का संचालन,
k- टैक्सी/कैब सर्विसेज,
l- जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, सिवाय अनुमति प्रदत्त बसों को छोडकर,
m- स्पा और हेयर सैलून आदि।
(2) निम्नलिखित गतिविधियों (हाॅटस्पाॅट/कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को छोडकर) को निम्न उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के साथ अनुमति रहेंगी-
a- इस अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोडकर अपने-अपने घरों में रहेंगे। केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों के परिचालन जिन्हे इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्ति (ड्राईवर के अतिरिक्त), दो पहिया वाहनों में केवल एक व्यक्ति(पीछे की सीट पर बैठाकर यात्रा की अनुमति नही होगी)
b- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनमें केवल Special Economic Zones, Export Oriented Units, Industrial Estates, Industrial Township शामिल है, को आवाजाही पर नियंत्रण के साथ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा-औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग (भीड इकट्ठा न होने देने के लिए अलग-अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए) और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शाीरिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाएगा-
समस्त कार्यालयो, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने होंगे-
परिसर के सभी क्षेत्रों सहित निम्नांकित स्थानों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित की कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जाएगा-
a- भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।
b- कैफेटेरिया तथा कैंटीन,
c- सभाकक्ष, सम्मेलन हाॅल/खुला क्षेत्र/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि।
d- समस्त उपकरण और लिफ्ट।
e- वाशरूम, टाॅयलेट सिंक, वाॅटर पाॅईन्ट आदि।
f- समस्त दीवारें/अन्य सतहें,
A- 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मियों/श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्राकर की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेंगी।
B- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशक स्प्रे के माध्यम से अनिवार्य रूप से विसंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा।
C- कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।
D- कर्मियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा।
E- हाथ धोने और सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी, जो स्पर्श मुक्त तंत्र को वरीयता के साथ सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
F-10 या अधिक प्रतिभागियों की बडी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा। कार्य स्थलो एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बन्धित व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे।
G- दो या चार से अधिक व्यक्तियों (लिफ्ट के आकार के आधार पर) को लिफ्टों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
H- सीढी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।
I- गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होगा और थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
J-कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर सम्पूर्ण प्रतिबंध होगा।
K- आस-पास के क्षेत्रों में कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों/क्लिनिकों को चिन्हित कर इनकी सूत्री हर समय कार्य स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
L- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों का सामान्य चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा तथा समय-समय पर रेण्डम आधार पर 05 प्रतिशत कर्मियों आरटीपीसीआर विधि से परीक्षण किया जायेगा तथा प्रत्येक 15 दिन पर पुनः 05 प्रतिशत कर्मियों का परीक्षण किया जाएगा। जिससे यह सुनश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने पश्चात प्रोटोकाॅल का कडाई से पालन किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहां नहीं हो रहा है टेस्टिंग की रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
M- शहरी क्षेत्रों में समस्त माॅल, माॅल मार्किट बन्द रहेगी,
N- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी।
O- शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी गतिविधिं केवल पद ेपजन निर्माण (जहाॅ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पडें) तमदमूंइसम मदमतहल से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति होगी।
P- शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त माॅल, मार्केट काम्पलैक्स एवं मार्केट काॅम्पलैक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगे। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को, खुलने की अनुमति दी जायेगी।
Q- शहरी एव ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से साय 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का कडाई से अनुपालन किया जाएगा।
R- केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में म.बवउउमतबम गतिविधियों की अनुमति होगी।
S- निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जा सकते है, शेष को घर से ही कार्य की सुविधा दी जाएगी।
T- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकाने प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खुलेंगी।
U- स्थानीय क्षेत्र में कपडों पर इस्त्री/प्रेस करने वाले व्यक्तियों को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक अनुमति दी जाती है।
V- समस्त सरकारी कार्यालयों में अधिकारीगण पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा। यद्यपि रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन और सम्बन्धित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे। नागरिक सेवाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को पर्याप्त संख्या में लगाया जाए।
W- निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री यथा ईट, बालू, मौरंग, सरिया तथा सीमेन्ट आदि के परिवहन की अनुमति गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए होगी।
(3) (4) सार्वजनिक स्थल/कार्यस्थल
1- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2- सार्वजनिक स्थलों/कार्य स्थलों के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंडिसं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
3 कार्य स्थल पर प्रवेश/निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश/सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
4 सम्पूूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए।
5 कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नही होने देगा।
6 शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)
7 अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी।
8 सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।
(5) लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप कडाई से अनुपालन किया जायेगा, लाॅकडाउन उपयों के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा-
9 समस्त उप जिला मजिस्टेªट जनपद मुजफ्फरनगर को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकारी में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए Incident Commander नियुक्त किया जाता है। Incident Commander अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी Incident Commander के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगे। Incident Commanderआवश्यक परिचालन/आवागमन (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) पास निर्गत करेंगे।
10 समस्त उप जिला मजिस्टेªट/Incident Commander उपर्युक्त लाॅकडाउन उपयों एवं कोविड-19 प्रबन्धन से सम्बन्धित National Directive को कडाई से लागू कराएगे।
11 Incident Commander विशेष रूप से हाॅस्पिटल Infrastructure के निरन्तर बिना किसी बाधा के संचालन/विस्तार हेतु आवश्यक संसाधनों/वर्करों/मटेरियल के सम्बन्ध में आवश्क कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
(6) दण्डात्मक प्रावधान-
लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।