शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है और जंहा उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।
अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरनगर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मागों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-
क्र0 सं0 मार्ग का नाम एवं संख्या स्थान
(कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा
टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1 मुजफ्फरनगर से पचेण्डा दतियाना
(अन्य जिला मार्ग) जेल फाटक-दतियाना 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2 मुजफ्फरनगर-पुरकाजी वाया बिलासपुर-धन्धेडा-सिखरेडा-जौैली-मोरना
-शुक्रताल-भोकरहेडी-तुगलपुर-पुरकाजी
(अन्य जिला मार्ग) मुजफ्फरनगर बाईपास से पुरकाजी 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3 खतौली-तिसंग-घटायन
(ग्रामीण मार्ग) खतौली शुगरमिल से घटायन 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4 खतौली-मेहलकी-चुडियाला-मीरापुर
(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से चुडियाला-मीरापुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5 खतौली-रामराज
(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से लाडपुर जानसठ 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6 मुजफ्फरनगर-खतौली-फलावदा-मवाना
(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से गालोपुर कलावडा 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7 शाहपुर-भौरांकला-शामली
(अन्य जिला मार्ग) शाहपुर से भाज्जू 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8 शाहपुर-बुढाना-नगवा-शामली
(अन्य जिला मार्ग) शाहपुर से चन्धेडी नगवा कुरथल फुगाना
40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9 मुजफ्फरनगर-बाबरी-थानाभवन-जलालाबाद
(अन्य जिला मार्ग) शनिधाम (चरथावल रोड) से जसौई 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10 मुजफ्फरनगर-चरथावल-थानाभवन-गढीखाम
(अन्य जिला मार्ग) शनिधाम (चरथावल रोड) से कादरगढ 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11 मुजफ्फरनगर-कुटेसरा
(जिला मार्ग) रोहाना से कुटेसरा 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12 मुजफ्फरनगर-रोहाना-नंगला-चरथावल
(जिला मार्ग) रोहना से नंगला-चरथावल 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13 मुजफ्फरनगर-शामली-कैराना-जमनाब्रिज वाया ऊन-चैसाना-बिडौली
(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर से लालूखेडी 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14 मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढाना-बडौत
(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर बुढाना मोड से मिडकाली 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15 मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढाना-कांधला
(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर बुढाना मोड से राजपुर छाजपुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16 खतौली-बुढाना-कांधला-कैराना
(अन्य जिला मार्ग) खतौली-रतनपुरी-बुढाना 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17 मुजफ्फरनगर-मन्सूरपुर-शाहपुर
(जिला मार्ग एवं एन0एच0) सुजडू से मन्सूरपुर-शाहपुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18 एन0एच0- 58 मेरठ-हरिद्वार भैंसी कट से छपार
40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा
गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित षर्तों के अधीन प्रभावी होगा-
अ-मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिश्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
;आ- उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिश्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-
अ) अग्नि षमन वाहन
ब) एम्बुलेंस ।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।
इ- उपरोक्त तालिका के काॅलम- 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षे़त्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्र्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संषोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।