अवैध शिक्षक नियुक्ति की एसआईटी जाँच याचिका पर जवाब माँगा


शि.वा.ब्यूरो, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनील कुमार त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न मान्यताप्राप्त अनुदानित बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति की एसआईटी जाँच कराये जाने सम्बन्धी जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब माँगा है। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल तथा जस्टिस दिनेश सिंह की बेंच याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एच पी श्रीवास्तव को सुनने के बाद दिया।

याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने गोंडा जिले के 28 अनुदानित बेसिक विद्यालयों में हुई विभिन्न गड़बड़ियों की एसआईटी जाँच के आदेश दिए हैं. इसी प्रकार पूरे प्रदेश के विभिन्न बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की अनियमित तथा अवैध नियुक्तियां हुई हैं, जिनकी भी एसआईटी जाँच करवाया जाना उचित होगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार 03 सप्ताह में जवाब देने के आदेश देते हुए इसके बाद मामले की सुनवाई के आदेश दिए।

Post a Comment

Previous Post Next Post