कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण होना जरुरी


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों पर अनुदान
वित्तीय वर्ष 2020-21 पहले आओ पहले पाओं के आधार पर अनुदान प्राप्त करने हेतु किसान भाई/बहनों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्वयक है। जिन किसानों का पंजीकरण नही है वह अपने आधार कार्ड व बैंक पास बुक की प्रति, खतौनी, व मोबाईल नम्बर के साथ अपने विकास खण्ड के प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्र्पक करे, पंजीकृत किसान द्वारा कृषि यन्त्र पर अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल www .upagriculture .com  पर दिये गये लिंक (यन्त्र पर अनुदान हेतु) पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार नम्बर और मोबाईल नम्बर डालने पर ओटीपी मोबाईल पर आयेगा। ओटीपी सत्यापन के उपरान्त टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा की वाली धनराशि का चालान फार्म प्राप्त होगा। चालान फार्म में दि गई अवधि के अन्दर जमानत धनराशि अपने नजदीकी यूनियिन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। 15 जुलाई 2020 से यन्त्रवार निर्धारित लक्ष्यों तक ही टोकन जनरेट होगें। यदि किसान का पंजीकरण फर्जी या डुप्लीकेट या गलत तथ्यों पर आधारित है अथवा किसान पहले उस यन्त्र पर अनुदान(05 वर्ष के अन्तर्गत) ले चुका है। तो उसे योजनान्तर्गत लाभ देय नही होगा।
जमानत धनराशि
रूपये 10,000.00 तक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों के लिए कोई जमानत धनराशि नही है।
रूपये 10,000.00 से अधिक तथा रूपये 1,00,000.00 तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु रूपये 2500.00/
रूप्ये 1,00000.00 से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों हेतु रूपये-5,000.00 जमानत धनराशि निर्धारित की गई है।          जमानत धनराशि का चालान जमा करने के 45 दिन के अन्दर कृषि यन्त्र क्रय करके बिल एंव आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होगें अथवा जपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराने होगें इसके पश्चात लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये कृषि यन्त्रों के सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जायेगा। किसान भाइयो/बहनो द्वारा अनुदान हेतु क्रय किये जाने वाले सभी यन्त्र/कृषि रक्षा उपकरण भारत सरकार के एफएमटीटीआई व अन्य संस्थान, जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, के प्रमाणित अथवा वीआईएस या आईएसआई मार्क अवश्य होने चाहिए।
कृषि यन्त्रों पर देय अनुदान
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु, सीमान्त, एंव महिला कृषकों कोे 50 प्रतिशत अनुदान देय है। तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान देय है।


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