जिला विधिक सेवा प्राधिकरणके तत्वाधान में जागरूकता शिविर आयोजित

गौरव सिंघल, सहारनपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त एक्शन प्लान के अन्तगर्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में जेबीएस इण्टर कॉलेज में Consumer Right, Sensitization for eradication of Drug, Smoking Alcoholism and Cervical Cencer के विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्ण कालिक सचिव सुमिता ने शिविर में Consumer Right Act 1986  के बाबत विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि Consumer Forum  में सादें प्रार्थना पत्र में आवेदन किया जा सकता है किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को जागरूक होने की जरूरत है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। उन्होने छात्राओं को महिला सुरक्षा संबधी कानूनो की भी जानकारी दी।

इसी विषय पर एडवोकेट अर्पित शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता के अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार मुख्य है। डा0 शिवांक गौड ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया कि यह महिलाओं में फैलने वाला दूसरा बडा कैंसर है, इसके प्रति जागरूक रहना ही बचाव है। अन्त में जेबीएस कॉलेज की प्रधानाचार्य ने जागरूकता शिविर में उपस्थित सभी अतिथिजन, अध्यापकगण एवं छात्राओं का आभार व्यक्त किया।

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