पिता के हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा

गौरव सिंघल, सहारनपुर। फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या दो के एडीजी सुरेंद्र सिंह ने हत्या के एक मामले में किशन उर्फ काला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। 

सरकारी अधिवक्ता मेनपाल चौधरी ने आज बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने किशन उर्फ काला को यह सजा उसके पिता श्याम कुमार की 3 अप्रैल 2014 को फावड़े से हमला कर हत्या करने पर दी है। यह मामला थाना नागल के गांव भलस्वा ईस्सापुर का है। किशन उर्फ काला बेरोजगार था। उसके पिता ने उसकी पत्नी की नौकरी लगवा दी। जिससे किशन नाराज हो गया और पिता की हत्या कर दी। इस मामले में नागल थाने में मुकदमा मृतक के दूसरे बेटे राजेश ने दर्ज कराया था।

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