श्रमिकों के विधिक अधिकार के बारे में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

गौरव सिंघल, सहारनपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त एक्शन प्लान के अर्न्तगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के निर्देशन में आज श्रम विभाग मेें श्रमिको के विधिक अधिकार एवं उनसे सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्ण कालिक सचिव श्रीमती सुमिता द्वारा किया गया। 

प्राधिकरण सचिव ने श्रमिक वर्ग से अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक होने की अपील की। उन्होने कहा कि श्रमिकों के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि वे इन सभी योजनाओं के बारे में जाने। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि प्री-लिटिगेशन वादों के समाधान के रूप में मध्यस्थता का विकल्प मौजूद है। उन्होने कहा कि जो भी पक्षकार अपने पारिवारिक, वैवाहिक झगडों का निपटारा वाद करने से पूर्व करवाना चाहते है एवं उन्हे निःशुल्क सरकारी वकील चाहिये तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। उन्होने कहा कि इसके अतिरिक्त 12 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जो भी व्यक्ति आपसी सुलह समझौता से वादों का निपटारा करवाना चाहता है वे लोक अदालत में प्रतिभाग कर सकते है। 
उपश्रमायुक्त अनुपमा गौतम, केपी सिंह श्रम प्रर्वतन अधिकारी केपी सिंह ने मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेघावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विघालय योजना, कन्या विवाह योजना, चिकित्सा सुविधा योजना आदि योजनाओं पर प्रकाश डाला। तदोपरान्त मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अर्न्तगत बालिकाओं के माता पिता को बालिका की एफ0डी0 वितरित की गयी एवं श्रमिकों की मजदूरी सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किया गया।

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