जानिये क्या हैं प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें

शि.वा.ब्यूरो,  मुजफ्फरगनगर। उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी ने बताया कि सभी भूमि धारी कृषक परिवार जिनके नाम कृषि योग्य भूमि है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र है। उन्होंने बताया कि श्रेणी घ को छोडकर सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, 10000 रू0 या उससे अधिक मासिक पेन्शन पाने वाले सभी रिटार्यड पेन्शनर्स, संस्थागत भूमि के स्वामी, डाक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्डटेड एकान्टेट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर आदि इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

उन्होंने बताया कि पति या पत्नि, नाबालिक बच्चो के परिवार में से एक कृषक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही 6. फरवरी 2019 के बाद के पंजीकृत कृषक न हो (परन्तु फरवरी,2019 के पूर्व के भूमिधर कृषकों के वारिसान को छोडकर) इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि इस हेतु भारत सरकार की और से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसानों के भूमि अभिलेखो का अंकन का कार्य तहसील स्तर से लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से कार्य करते हुए किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर युद्व स्तर पर कार्य कर रहे है, ताकि समय से कृषको के भू-लेखो का अंकन हो जाये तथा किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त समय से कृषको को प्राप्त हो जाये, परन्तु कृषको की पैतृक की जगह अन्य ग्राम में जमीन होने के कारण पीएम सम्मान निधि योजना की 12-वी किस्त कृषको के खाते में अन्तरित नही हो पायेगी, क्योकि जमीन को लेकर जानकारी अभी तक पोर्टल पर अपडेट नही हो पाई है
उन्होंने किसानो से अपील की है कि वह सम्बन्धित लेखपाल को अपनी जमीन का सही विवरण दे, ताकि उनका रिकार्ड पोर्टल पर अपडेट कर उनके खाते में भेजी जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे भी कृषक है, जिनका ग्राम कोई अन्य है और जमीन अन्य ग्राम में है, लेकिन उन्होने पंजीकरण अपने निवास वाले स्थान पर करा दिया है, जिससे कृषक के भू-लेख से सम्बन्धित खोलने में कृषि विभाग के कर्मचारियो के साथ-साथ लेखपाल व कानूनगों को काफी दिक्कत हो रही हैै, क्योकि विवरण न मिलने से उसका रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड नही होने के कारण कृषक के खाते में 12-वी किस्त नही मिल पायेगी। 
उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी ने बताया कि कृषक शीघ्र अपनी जमीन का सही विवरण लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार को देते है तो उनका भू-लेख अंकन का कार्य पूरा कराया जायेगा, जिससें उनके खाते में शीघ्र पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भेजी जा सके। 
उप कृषि निदेशक ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा समस्त तहसीलो के भू-अभिलेखों के अंकन की समीक्षा करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों, उप कृषि निदेशक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व) को निर्देशित किया है कि अभी तक भी सत्यापन का कार्य पूरा नही हो सका है, इसे गम्भीरता से लेते हुए तीन दिनों के अन्दर युद्व स्तर पर प्रयास करते हुए सत्यापन का कार्य पूरा कराये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि तहसील स्तर व कृषि विभाग के अधिकारी स्ंवय उन ग्रामों में जा कर निरीक्षण करे, जिन ग्रामों के लेखपालो के द्वारा सूची के अनुसार कम कृषकों का सत्यापन किया है, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्व कडी कार्यवाही की जाये।

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