जनपद में धारा 144 लागू

गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्सव, क्रिसमस डे एवं गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं एवं चयन, प्रवेश परीक्षाओं व औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है, जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। 

डीएम अखिलेश सिंह, ने आज इस आशय के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति-व्यक्तियों का समूह अपने नगर, गांव, मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातिय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो। आदेश में शर्ताें का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 11 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगा। 

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