शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि आबकारी आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देशो के क्रम में जनपद के होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाऊस, बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर आदि में विवाह, सगाई, लगन व जन्मदिन के अवसर पर मदिरा परोसने एवं उपभोग करने के लिये अकेजनल बार अनुज्ञापन किया जा सकता है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि बिना अकेजनल बार लाइसेस के मदिरापान कराये जाने से जहां एक ओर राजस्व की क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर अन्य स्रोतों से लायी गयी मदिरा का सेवन किये जाने से जनहानि की सम्भावना भी बनी रहती है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाऊस, बरातघर व कम्युनिटी सेन्टर संचालकों को निर्देशित किया जा चुका है कि आयोजन स्थल पर आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में मदिरा पान न कराया जाये।
जिला आबकारी अधिकारी ने एफ0एल0-11 अनुज्ञापन प्राप्त करने वाले लोगो से भी अपील की है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य जनपद की मदिरा दुकानों से क्रय कर उपभोग उक्त आयोजनों में करेगें। उन्होंने बताया कि इस प्रयोजन हेतु शासन स्तर से पुलिस-प्रशासन एवं आबकारी विभाग की गोपनीय टीमों का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बिना अकेजनल बार लाइसेंस या मानक मदिरा के अतिरिक्त किसी भी मदिरा का उपभोग उक्त आयोेजनों में न हो सके।
उन्होंने सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया है कि जनपद के पार्टी स्थल पर मनाये जाने वाले किसी भी प्रकार के समारोह में मदिरा के उपभोग हेतु नियमानुसार प्रक्रिया सम्पादित कराते हुए आबकारी विभाग से अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि यदि जनपद के किसी भी पार्टी आयोजन के स्थल पर बिना एफएल-11 अनुज्ञापन प्राप्त किये मदिरा का सेवन कराया जाना व जो मदिरा ब्राण्ड एफएल-11 आवेदन में उल्लिखित है, उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य ब्राण्ड या ऐसी मदिरा जो कि उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य नहीं है, का सेवन किया जाना दण्डनीय अपराध होगा। इसके लिये अनुज्ञापन धारक व आयोजक एवं आयोजन स्थल का प्रबन्धक व स्वामी संयुक्त रूप से व पृथक-पृथक उत्तरदायी होंगे। इसके लिए सम्बन्धित होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाऊस, बरातघर व कम्युनिटी सेन्टर आदि के विरूद्व नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कराते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकट हॉल, रिसोर्टस, फार्म हाऊस, बारातघर व कम्युनिटी सेन्टर आदि में बिना एफएल-11 अनुज्ञापन अथवा अन्य स्रोतों से लायी गयी मदिरा के उपभोग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी सूचना राजेश कुमार आबकारी निरीक्षक सदर क्षेत्र के मोबाइल नम्बर 9454466456, खतौली क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक कमलेश्वर कश्यप के मोबाइल नम्बर 9454466458, जानसठ क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक प्रभात तिवारी के मोबाइल नम्बर 9454466838 व बुढ़ाना क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक शैलेश कुमार के मोबाइल नम्बर 9454466526 पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।